ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से वोट कराने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

शर्मा की याचिका के मुताबिक इस प्रावधान को संसद से मंजूरी नहीं मिली है और इसके जरिए अभी तक कराए गए सभी चुनाव अवैध हैं। और कोर्ट से उन्होंने कहा है कि सब जगह बैलेट के जरिए फिर से मतदान कराया जाना चाहिए।

आपको बता दें, कुछ वर्ष पहले देश के कई राजनीतिक दलों ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे साथ ही सुप्रीम कोर्ट में कई पार्टियों ने ईवीएम के खिलाफ याचिका भी दाखिल की थीं। और मांग की थी कि ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर के जरिए मतदान करने संबंधी आदेश चुनाव आयोग को जारी किए जाए।