आरबीआई- होम लोन चुकाने के बाद 30 दिन में मिलेंगे रजिस्ट्री पेपर
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि होम लोन लेने वालो को सभी लोग लोक चुकाने के 30 दिन के अंदर ग्राहकों को रजिस्ट्री के पेपर वापस किए जाएं। और यदि बैंक 30 दिन के अंदर ग्राहकों को रजिस्ट्री पेपर वापस नहीं करती तो बैंक को हर रोज 5 हजार रुपए का जुर्माना भरना होगा।
आरबीआई ने कहा है कि, यदि ग्राहक सभी किस्तें चुका देता है तो उसकी प्रॉपर्टी के पेपर को समय से लौटा देना चाहिए।