अमेरिकी अदालत से मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी राणा के प्रत्यर्पण की अनुमति

मुंबई आतंकी हमलों, जिनमें 2008 में छह अमेरिकियों सहित कुल 166 लोग मारे गए थे, के आरोपी तहव्वुर राणा को अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित अदालत ने भारत प्रत्यर्पित करने की अनुमति दे दी है। आतंकी हमलों के मामले में वांछित तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई व्यवसायी है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक कैलिफोर्निया के मध्य जिले की जिला अदालत की न्यायाधीश जैकलीन चूलजियान ने 16 मई को 48 पृष्ठ के आदेश में कहा कि न्यायालय ने अनुरोध के समर्थन और विरोध में प्रस्तुत सभी दस्तावेजों की समीक्षा की है और उन पर और  सुनवाई में प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है। न्यायाधीश ने कहा कि अदालत का निष्कर्ष है कि राणा (62) उन अपराधों के लिए प्रत्यर्पण योग्य है, जिनमें उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है।  

याद रहे भारत ने प्रत्यर्पण की दृष्टि से 10 जून, 2020 को राणा की अस्थायी गिरफ्तारी की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। जो बाइडेन प्रशासन ने राणा के भारत प्रत्यर्पण का समर्थन किया था और उसे मंजूरी दी थी। इस तरह भारत लाने का रास्‍ता साफ हो गया है। याद रहे राणा को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था।

एनआईए ने कहा है कि वह राजनयिक माध्यमों से उसे भारत लाने की कार्यवाही शुरू करने को तैयार है। पाकिस्तान आधारित लश्कर-ए-तैयबा के 26/11 हमलों में राणा की भूमिका की जांच एनआईए कर रही है।