आप विधायक अमानतुल्लाह खान को वक्फ बोर्ड मामले में राहत

नई दिल्ली : आप विधायक अमानतुल्लाह खान को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले  में उनके खिलाफ दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। अदालत ने उन्हें रिहा  करने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने कहा कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं, लेकिन उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं है, इसलिए संज्ञान लेने से इनकार किया जाता है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आगे कहा कि अमानतुल्लाह खान को 1 लाख के जमानत बांड और इतनी ही राशि के एक जमानती पर न्यायिक हिरासत से तुरंत रिहा किया जाएगा।

दिल्ली में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं और उससे पहले अमानतुल्लाह खान को ये राहत मिली है। अमानतुल्लाह ओखला से विधायक हैं। वह दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार हैं।

कोर्ट ने इससे पहले सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने या न लेने के बारे में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने कहा था कि वो 14 नवंबर को अपना आदेश सुनाएगा। अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहते उन्होंने वित्तीय अनियमिता की। ईडी ने अमानतुल्लाह खान को 2 सितंबर को गिरफ्तार किया था।