जीएसटी कटौती की दरें आज से लागू

The Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Smt. Nirmala Sitharaman virtually addressing at the launch of the UN Principles for Responsible Digital Payments at Global Fintech Fest 2021, in New Delhi on September 28, 2021.

नवरात्र की शुरुआत के साथ ही उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। सरकार द्वारा घोषित जीएसटी दरों में कटौती सोमवार 22 सितंबर से लागू हो गई है। अब रोजमर्रा की चीजों से लेकर गाड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक सामान तक पहले से सस्ते मिलेंगे।

सरकार ने जीएसटी सुधार के तहत अब चार की जगह केवल दो स्लैब रखे हैं। 5% और 18% का नया ढांचा लागू हो गया है। इसके साथ ही 40% का एक नया टैक्स ब्रैकेट भी तय किया गया है, जो केवल अल्ट्रा लग्जरी वस्तुओं पर लागू होगा। खाद्यान्न, दवाइयां और रोजमर्रा की वस्तुएं पहले की तरह 5% की निचली दर पर ही रहेंगी। दूध से बने पेय पदार्थ, बिस्कुट, मक्खन, अनाज, सूखे मेवे, फलों का रस, घी, आइसक्रीम, जैम, केचप, नमकीन, पनीर, पेस्ट्री, सॉसेज और नारियल पानी जैसी चीजें अब पहले से कम दामों पर मिलेंगी। इससे आम आदमी की रसोई पर पड़ने वाला बोझ घटेगा।

यही नहीं, शैम्पू, साबुन, हेयर ऑयल, शेविंग क्रीम, टैल्कम पाउडर और फेस क्रीम जैसी दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी सस्ती हो गई हैं। वहीं एसी, वॉशिंग मशीन, टीवी और डिशवॉशर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान अब किफायती दामों पर उपलब्ध होंगे। सरकार ने कई आवश्यक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी दर घटाकर केवल 5% कर दी है। इसके साथ ही दवा कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने उत्पादों के एमआरपी में संशोधन करें ताकि उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिले।

सेवाओं की बात करें तो सैलून, नाई, जिम, फिटनेस सेंटर और योग सेवाओं पर भी अब कम जीएसटी लगेगा। इससे इनका उपयोग करने वाले लोगों की जेब पर भार कम होगा। वित्त मंत्री का कहना है कि नए जीएसटी सुधारों से टैक्स बोझ में बड़ी राहत मिलेगी और अनुमान है कि देश की जनता को सालाना लगभग 2 लाख करोड़ रुपये की बचत होगी।