बदल सकता है आवारा कुत्तों को हटाने का फैसला, चीफ जस्टिस करेंगे आदेश की समीक्षा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का जो आदेश दिया गया था उस आदेश की समीक्षा हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने आज दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर आवारा कुत्तों के प्रवेश पर प्रतिबंध पर पुनर्विचार का आश्वासन दिया। मुख्य न्यायाधीश ने यह टिप्पणी एक वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए की।

याचिकाकर्ता ने न्यायालय के समक्ष कॉन्फ्रेंस फॉर ह्यूमन राइट्स (इंडिया) की एक याचिका भी प्रस्तुत की, जिसमें दावा किया गया था कि पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम, 2001, जो आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी को कम करने के लिए नियमित नसबंदी और टीकाकरण कार्यक्रमों को अनिवार्य बनाता है, का पालन नहीं किया जा रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले ही कोर्ट ने प्रशासन को आवारा कुत्तों को हटाने के काम काम को करने के लिए 8 हफ्तों का अल्टीमेटम दिया था। कोर्ट के इस आदेश के बाद से ही इसको लेकर कई लोग विरोध तो कई लोग सपोर्ट में उतर आए।