उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भी दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच खींचतान जारी है।
दिल्ली के सेवा विभाग के अधिकारियों ने पुरानी पालिसी के अनुसार काम करने का फैसला किया है। पहले ये विभाग एलजी के पास था।
दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नियुक्ति व तबादले के बारे में नया आदेश जारी कर दिया है,लेकिन अधिकारी इसे कानूनी तौर पर गलत बता रहे हैं।
शीर्षस्थ अधिकारियों ने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बता दिया है कि वह इस आदेश को नहीं मानेंगे।
मई 2015 के केंद्रीय गृह मंत्रालय के इससे जुड़े नोटिफिकेशन पर बुधवार का फैसला लागू नहीं होता।
इसके अनुसार सेवा संबंधी मामले उपराज्यपाल के अधीन चले गए थे। फिर केंद्र शासित प्रदेश होने से यह मामला समवर्ती या राज्य सूची में भी नहीं है।
एक अधिकारी ने बताया कि इस मसले से जुड़ी एक याचिका पर अभी सुप्रीम कोर्ट की रेगुलर बेंच में सुनवाई चल रही है इसलिये सरकार को इस पर आदेश नहीं जारी करना चाहिये था।