फिल्म अभिनेत्री जूही चावला ने पिछले दिनों 5G नेट तकनीक के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए अभिनेत्री को तगड़ा झटका दिया है। 5G टेक्नोलॉजी के खिलाफ न सिर्फ खारिज की, बल्कि याचिकाकर्ता पर 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
याचिका में दावा किया गया था कि 5G वायरलेस तकनीक योजनाओं से इंसानों, पशु पक्षियों और वातावरण को नुकसान पहुंचने की आशंका है। हालांकि कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया है और उन पर जुर्माना लगाया जाता है। यह एक तरह से पब्लिसिटी के लिए दायर की गई याचिका लगती है।
उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसे मुकदमे को सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दायर किए जाते हैं। दरअसल जूही चावला ने सुनवाई का लिंक भी सोशल मीडिया पर साझा किया था। जूही की याचिका पर फैसला देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इनकी याचिका में सिर्फ कुछ ही ऐसी जानकारी है जो सही है, बाकी सिर्फ कयास लगाए गए हैं और संशय बेस्ड हैं। अदालत साथ ही जूही चावला से कहा कि वो इस मामले में नियमों के साथ जो कोर्ट की फीस बनती है वो भी जमा करें।
इससे पहले सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जे आर मिधा की पीठ ने 2 जून को मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ ने कहा था कि जूही चावला दोषपूर्ण हैं और ये याचिका सिर्फ मीडिया पब्लिसिटी के लिए दायर की गई। पीठ ने जूही ये भी पूछा था कि उन्होंने इस मामले में पहले सरकार के पास जाने के बजाय याचिका कोर्ट में क्यों दायर की गई। उन्होंने सीधे अदालत का रुख करने पर भी सवाल उठाए थे।