पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को श्रम अधिकार कार्यकर्ता 23 वर्षीय नवदीप कौर को जमानत दे दी। कौर को 12 जनवरी को हरियाणा के सोनीपतगढ़ में औद्योगिकी इकाई का कथित तौर पर घेराव और उगाही के मामले में गिरफ्तार किया गया था। कौर के वकील अर्शदीप सिंह चीमा ने बताया कि अदालत ने नवदीव कौर की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है।
नवदीप कौर ने जमानत याचिका में दावा किया है कि पिछले महीने सोनीपत पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने के बाद थाने में उसकी कई बार बेरहमी से पिटाई की गई। इतना ही नहीं, उसके बाद बदसुलूकी भी की गई। कौर ने कहा है कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया और हत्या के प्रयास, हमले और सरकारी अधिकारी को धमकाने के आरोप लगाए थे। उन पर झूठे केस थोप दिए गए।
नवदीप के मामले में हाईकोर्ट ने एक ई-मेल मिलने के बाद खुद ही सुनवाई शुरू की थी। इस ई-मेल में कहा गया था कि नौदीप को हरियाणा पुलिस ने गलत तरीके से गिरफ्तार किया था।
श्रमिक अधिकार कार्यकर्ता ने दावा किया कि वह केंद्र सरकार के तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए भारी समर्थन जुटाने में कामयाब रही थीं। पंजाब के मुक्तसर की रहने वाली नवदीप कौर हरियाणा की करनाल जेल में बंद है। नवदीप तब सुर्खियों में आई थीं, जब अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस ने सोशल मीडिया पर ये दावा किया था कि नवदीप को पुलिस के दौरान प्रताड़ित किया गया और उनका यौन शोषण भी हुआ।