झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को माइनिंग लीज मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप पर झारखंड हाईकोर्ट मे सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, याचिकाकर्ता या प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सोरेन के खिलाफ पहली नजर में केस स्थापित नहीं कर पाए और र्इडी पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपके पास यदि सोरेन के खिलाफ सबूत हैं तो कार्रवाई करिए। पीआईएल याचिकाकर्ता के कंधे पर बंदूक क्यों चला रहे हैं? यदि आपके पास इतने अधिक ठोस सबूत हैं, तो आपको कोर्ट के आदेश की आवश्यकता क्यों हैं?”
कोर्ट ने ईडी की सील कवर रिपोर्ट को लेने से भी इंकार कर दिया। और कहा कि हम फिलहाल सील कवर रिपोर्ट बाद में देखेंगे। पहले प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करें। हम आपको रोक नहीं रहे यदि आपको जांच में कुछ मिल रहा है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आप अपनी प्रक्रिया को जारी रख सकते है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आप जो कह रहे हैं उसके अनुसार चलेंगे तो यह क खतरनाक मिसाल कायम करेगा। किसी पर बी आपराधिक मुकदमा चल सकता है सुप्रीम कोर्ट अब यह तय करेगा कि झारखंड हाईकोर्ट में सोरेन के खिलाफ कार्रवाई चलती रहेगी या नहीं।
बता दें, माइनिंग लीज मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गयी थीं।