सीबीआई ने बुधवार को दिल्ली की तीस हज़ारी कोर्ट को बताया है कि उन्नाव रेप कांड की उसकी जांच से जाहिर होता है कि भाजपा के बर्खास्त विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर ४ जून, २०१७ को पीड़िता से दुष्कर्म और शशि सिंह के साजिश में शामिल होने के आरोप सही हैं। इसी पर चार्जशीट भी दायर की गई थी।
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद इस मामले को लेकर अब दिल्ली की तीस हजारी अदालत में सुनवाई हो रही है। आरोपी बर्खास्त भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के वकील भी अदालत में दलील रख रहे हैं। सीबीआई ने आज जज से कहा कि उसकी जांच में पता चला है कि आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर पर ४ जून, २०१७ को पीड़िता के साथ रेप करने और शशि सिंह के साजिश में शामिल होने के आरोप सही हैं।
अदालत में सीबीआई ने बताया कि शशि सिंह ने पीड़िता को नौकरी दिलाने के बहाने कुलदीप सिंह सेंगर के घर ले गया। पीड़िता ने सीबीआई को जो बयान दिए उसको सीबीआई ने जज के सामने रखा। सीबीआई ने कहा कि उस वक्त घर पर कोई मौजूद नहीं था। वहां पर सुरक्षा कर्मी भी नहीं थे। मैंने (पीड़िता) अपने घर में किसी को भी बात नहीं बताई। शशि मुझे पीछे के दरवाजे से घर के अंदर ले गया। मैं जब घर के अंदर प्रवेश कर रही थी तभी कुलदीप सिंह सेंगर मुझे दिखा। उसने मेरा हाथ खींचा और कमरे के अंदर ले गया।
आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया। आरोपी सेंगर खुद को निर्दोष बता रहे हैं। सीबीआई उन पर लगातार शिकंजा कसती जा रही है।
पीड़िता को भी इलाज के लिए एम्स, दिल्ली लाया गया है। इससे पहले उन्नाव रेप केस के तीन मामलों की मंगलवार को तीस हजारी कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया कि परिवार वालों के रहने की उचित व्यवस्था एम्स के आस-पास की जाए। साथ ही सीबीआई से गवाहों की सुरक्षा पर सील बंद रिपोर्ट मांगी गई।