सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका को ख़ारिज कर दिया जिसमें सोशल मीडिया अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करने की मांग की गयी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी मामला हमारे सामने न लाएं, यह मामला मद्रास हाईकोर्ट में चल रहा है तो वहीं जाएं।
भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि आधार से सोशल मीडिया अकाउंट्स को जोड़े जाने से डुप्लीकेट, फेक और घोस्ट अकाउंट पर लगाम लगाई जा सकती है।
मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने कहा कि कोई भी मामला हमारे सामने न लाएं, यह मामला मद्रास हाईकोर्ट में चल रहा है तो वहीं जाएं।
इसके अलावा याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च अदालत से फेक न्यूज और पेड न्यूज पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से निर्देश देने की मांग भी की थी।