भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की हरियाणा इकाई की नेता सोनाली फोगाट की मौत से जुड़े रेस्तरां को तटीय नियमन क्षेत्र (सीआरजेड) के नियमों के उल्लंघन के चलते ढहाने की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। रेस्तरां ने ढहाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। सीजेआई यू यू ललित की बैंच ने मैनशनिंग में सुनवाई की थी
गोवा सरकार ने उत्तरी गोवा प्रसिद्ध अंजुना बीच पर स्थित ‘कर्लीज क्लब’ नामक इस रेस्तरां को ढहाने का आदेश जारी किया है। और बुलडोजर से इस रेस्तरां को गिरा दिया गया है।
बता दे मौत से कुछ घंटों पहले सोनाली फोगाट इसी रेस्तरां में पार्टी कर रही थीं। साथ ही इस रेस्तरां के मालिक एडविन नून्स फोगाट की मौत के मामले में गिरफ्तार किए गए पांच लोगों में शामिल थे, हालांकि उन्हें बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था।
सूत्रों के अनुसार जिला प्रशासन का विध्वंस दस्ता अंजुना पुलिसकर्मियों के साथ सुबह करीब साढ़े सात बजे तट पर सीआरजेड नियमों का उल्लंघन करके निर्माण के लिए निषिद्ध क्षेत्र में बने रेस्तरां को गिराने पहुंचा।
आपको बता दें, गोवा तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (जीसीजेडएमए) ने इस इमारत को ढहाने का आदेश वर्ष 2016 में ही दे दिया था, लेकिन रेस्तरां के मालिक ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में चुनौती दी थी, किंतु उन्हें एनजीटी से कोई राहत नहीं मिल पाने के चलते इसे ढहाने की कार्रवाई शुरू की गयी है।
जिला प्रशासन ने गुरुवार को नोटिस जारी कर अपने विध्वंस दस्ते को शुक्रवार को ढांचा गिराने को कहा था, मापुसी उपमंडल के उपजिलाधिकारी गुरूदास एस टी देसाई द्वारा यह नोटिस जारी किया गया था।
पुलिस के मुताबिक भाजपा नेता, पूर्व टिकटॉक स्टार एवं रियलिटी शो बिग बॉस की प्रतिभागी रहीं सोनाली फोगाट क रेस्तरां में कथित तौर पर नशीला पदार्थ दिया गया था, जिसके बाद 23 अगस्त को उनकी मृत्यु हो गई थी।