सूरत की कोर्ट ने मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को किया दोषी करार

कर्नाटक के वायनाड से कांग्रेस के लोक सभा सदस्य राहुल गांधी ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक बयान दिया था जिसमें ‘…मोदी सरनेम’ वाले बयान को लेकर मानहानि के केस में गुजरात के सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है।

सूरत कोर्ट का यह फैसला आज (यानी गुरुवार) को आया है। सूरत कोर्ट ने शुक्रवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी। और आज राहुल गांधी आपराधिक मानहानि के इस मामले में अदालत में फैसले के वक्त पेश हुए हैं।

आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘चोर’ कहने वाले मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। राहुल गांधी ने आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में पीएम मोदी के सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी जिसके बाद उन पर मानहानि का मामला दर्ज हुआ था।

राहुल गांधी ने कहा था कि, “क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?”। राहुल की इस टिप्पणी पर भाजपा के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी ने याचिका दायर की थी।