सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को Alt News के को-फाउंडर और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को उत्तर प्रदेश से जुड़े सभी मामलों में अंतरिम ज़मानत दे दी। जुबैर के खिलाफ गठित यूपी की विशेष जांच टीम (एसआईटी) भी भंग हो गई है। हालांकि, सर्वोच्च अदालत ने उनके खिलाफ दायर 6 एफआईआर को रद्द करने से इनकार किया है।
सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को जुबैर के खिलाफ सभी एफआईआर दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर कर दी हैं। अदालत ने कहा कि अब जुबैर के खिलाफ सभी मामलों की जांच दिल्ली पुलिस करेगी और मामला दिल्ली हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में रहेगा।
अब न्यायालय के आदेश के मुताबिक, जुबैर को इस मामले में कोई नई एफआईआर दर्ज होने पर संरक्षण रहेगा। अगर जुबैर चाहेंगे तो दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका डालकर एफआईआर रद्द करने की मांग कर सकेंगे।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर के खिलाफ दर्ज छह एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया है। इसके लिए अभियुक्त को दिल्ली हाईकोर्ट से अपील करने को कहा गया है। यूपी सरकार ने आज सुनवाई में सर्वोच्च अदालत में जुबैर की याचिका के खिलाफ सख्त दलीलें दी थीं।
सरकार ने अदालत में अपनी दलील में कहा कि ‘आरोपी पत्रकार नहीं हैं। वह खुद को फैक्ट चेकर कहते हैं। इनके ट्वीट ज़हर फैला रहे हैं। उन्हें इन ट्वीट्स के लिए पैसे मिलते हैं। उन्हें दुर्भावनापूर्ण ट्वीट्स के लिए अधिक पैसा मिलता है। यूपी पुलिस को सूचित करने के बजाय वह उन वीडियो और भाषणों का लाभ उठाते हैं जो सांप्रदायिक विभाजन पैदा कर सकते हैं।’