सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व पीएम राजीव गांधी के सभी 6 हत्यारों को किया रिहा

सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड मामले में नलिनी श्रीहर समेत सभी 6 दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया हैं। कोर्ट ने यह फैसला दोषियों निलनी और आरपी रविचंद्रन की समय से पहले रिहाई की मांग पर सुनाया हैं।

जिनकी रिहाई का आदेश दिया गया है उनमें नलिनी, रविचंद्रन, मुरूगन, संथन, जयकुमार, और रॉबर्ट पॉयस शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेल में इनके आचरण को भी ध्यान में रखा गया है। तथ्य यह है कि उन्होंने 30 साल से अधिक जेल में बिताए है। राज्य मंत्रिमंडल का निर्णय राज्यपाल पर बाध्यकारी है लेकिन राज्यपाल ने चार साल से कार्रवाई नहीं की इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी सभी को रिहा कर दिया है।

अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल ने कदम नहीं उठाया तो हम उठा रहे हैं। दोषी पेरारिवलन की रिहाई का आदेश बाकी दोषियों पर भी लागू होगा।

सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर राजीव गांधी की हत्या के दोषियों की समय से पहले रिहाई का समर्थन किया था। वहीं नलिनी श्रीहर और आरपी रविचंद्रन ने सुप्रीम कोर्ट में मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।

मद्रास हाईकोर्ट ने 17 जून को दोषियों की याचिकाओं को खारिज कर दिया था दोनों दोषियों ने अपनी याचिका में ए जी पेरारीवलन की रिहाई के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए अपनी रिहाई की मांग की थी।