सुप्रीम कोर्ट ने संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने वाली याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि, इस मामले में दखल नहीं देगा। यह अदालत का विषय नहीं है।
जस्टिस जेके महेश्वरी की बेंच ने मामले की सुनवाई की थी। दाखिल याचिका में कहा गया था कि राष्ट्रपति देश की प्रथम नागरिक हैं संविधान के अनुच्छेद 79 के मुताबिक राष्ट्रपति संसद का अनिवार्य हिस्सा हैं। लोकसभा सचिवालय ने उनसे उद्घाटन न करवाने का जो फैसला लिया है वह गलत हैं।
याचिका में कहा गया था कि, देश के संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। और सभी बड़े फैसले राष्ट्रपति द्वारा लिए जाते हैं। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति ही संसद का सत्र बुलाते हैं, उनका संसद में अभिभाषण होता है जिसमें दोनों सदनों को संबोधित करते हैं।