महाराष्ट्र में सरकार के मसले पर शिव सेना-कांग्रेस-एनसीपी की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय की जस्टिस एनवी रमना, अशोक भूषण और संजीव खन्ना की बेंच ने मंगलवार को फैसला सुनाया है कि २७ नवंबर को शाम ५ बजे से पहले फ्लोर टेस्ट किया जाये। प्रो-टेम स्पीकर विधायकों की शपथ करवाएं और फिर फ्लोर टेस्ट हो जिसका लाइव टेलेकास्ट हो। सीक्रेट बैलट नहीं होगा। पूरी कार्यवाही की वीडियो रेकार्डिंग के भी निर्देश सर्वोच्च अदालत ने दिए हैं।
अब सारा दारोमदार बुधवार को मुंबई की विधानसभा की कार्यवाही पर टिक गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक बुधवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। याद रहे भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस को सीएम और अजित पवार (एनसीपी) को उपमुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के बाद विवाद्पैदा हो गया था। अब पहले प्रो-टेम स्पीकर पहले बनेगा फिर शपथ होगी और फिर फ्लोर टेस्ट होगा। परंपरा रही है कि सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रो-टेम स्पीकर नियुक्त किया जाता रहा है।
इससे पहले सोमवार को सभी पक्षों की सुनवाई के बाद सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि मंगलवार को सुबह १०.३० बजे फैसला सुनाया जाएगा। कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि लोकतांत्रिक मूल्य स्थापित करने के लिए ही कोर्ट है। हार्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए लोकतांत्रिक मूल्य बचे रहना जरूरी है।
इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कि हम (शिव सेना-कांग्रेस-एनसीपी) फ्लोर टेस्ट अवश्य जीतेंगे।