अपने विवादित बयानों चर्चा में रही और भोपाल से बीजेपी एमपी के तौर पर चुनी गई साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अब कम से कम सप्ताह में एक दिन कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा।
मालेगांव ब्लास्ट केस में प्रज्ञा सिंह ने अपील की थी कि वह भोपाल से एमपी चुनी गई हैं उन्हें जीत के बाद की संसद की सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए 3 से 7 जून तक कोर्ट में पेशी से छूट दी जाए। सोमवार को स्पेशल एन.आई.ऐ कोर्ट ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया और निर्देश दिया कि वह इस सप्ताह अदालत में हाजिर हों।
सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर फिलहाल स्वास्थ्य कारणों से जमानत पर बाहर है और उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। चूंकि इस दरमियान कोर्ट में गवाहों को बुलाया जा रहा है जिसके चलते अन्य आरोपियों के साथ प्रज्ञासिंह ठाकुर का कोर्ट में हाजिर होना ज़रूरी है।