केंद्र सरकार के इस आग्रह कि वह मामले में कुछ और दस्तावेज दाखिल करना चाहती है, सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर परिसीमन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की तारीख अब 29 नवंबर के लिए तय की है। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र को इस मामले में अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की इजाजत दे दी है।
सर्वोच्च अदालत में बुधवार को केंद्र सरकार ने कहा कि वह इस मामले में कुछ और दस्तावेज दाखिल करना चाहती है। अदालत ने उसके आग्रह को स्वीकार कर लिया।
याद रहे 30 अगस्त, 2022 को जम्मू-कश्मीर के चुनाव क्षेत्रों के प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था।
उस समय सर्वोच्च अदालत ने ने 2020 में जारी अधिसूचना को चुनौती देने के लिए याचिकाकर्ता से कहा था कि आप दो साल तक आप कहां थे। हालांकि, अदालत ने मामले पर केंद्र और जम्मू कश्मीर प्रशासन और निर्वाचन आयोग से छह हफ्ते में जवाब तलब किया था।
केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ने सर्वोच्च अदालत के नोटिस के जवाब में कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन के लिए परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। परिसीमन आयोग की 25 अप्रैल को सौंपी गई फाइनल रिपोर्ट के मुताबिक परिसीमन के जरिए जम्मू-कश्मीर विधानसभा के लिए 83 सीटों की जगह 90 और लोकसभा की चार की जगह पांच सीटें हो जाएंगी। इसी आधार पर विधानसभा और लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा।