कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान ”सभी मोदी चोर” वाले बयान के मामले में पटना के सिविल कोर्ट से जमानत मिल गयी है। बिहार की उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का यह केस दायर किया है।
राहुल गांधी ने पटना सिविल कोर्ट में मोदी की दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान जमानत की अपील की थी। अपील पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत ने राहुल को १० हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी।
अदालत से जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी ने कहा – ”संविधान बचाने के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी।” वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा – ”जो भी आरएसएस और नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा होगा, वह उनकी विचारधारा के खिलाफ होगा। कोर्ट केस उनके गाल पर तमाचा है। मेरी लड़ाई संविधान, गरीबों और किसानों को बचाने की है।
इसके अलावा राहुल गांधी ने सुबह अदालत जाने से पहले ट्वीट भी किया। इसमें कहा – ”आज दोपहर दो बजे में पटना की सिविल कोर्ट में पेश होने वाला हूं। भाजपा और आरएसएस में मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों ने मुझे परेशान करने और डराने के लिए मेरे खिलाफ एक और किया है। सत्यमेव जयते।”
उधर राहुल के खिलाफ दायर इस मामले की सुनवाई के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अदालत के बाहर प्रदर्शन कर राहुल गांधी से पार्टी अध्यक्ष पद से दिए इस्तीफे को वापस लेने की मांग की। गौरतलब है कि लोकसभा के खराब चुनाव नतीजों के तत्काल बाद सीडब्ल्यूसी बैठक में राहुल गांधी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। पूरी कांग्रेस पार्टी के दवाब के बावजूद राहुल अपने फैसले पर कायम रहे और चार दिन पहले उन्होंने एक पत्र जारी कर अपने इस्तीफे की बात को सार्वजानिक कर दिया।