यूपी की घोसी लोकसभा सीट से हाल के चुनाव में निर्वाचित हुए सांसद और दुष्कर्म मामले में आरोपी अतुल राय को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च अदालत ने राय की गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग करने वाली याचिका को फिर खारिज कर दिया है। रॉय फिलहाल फरार चल रहे हैं।
गौरतलब है कि सांसद अतुल राय पर यूपी कॉलेज की एक पूर्व छात्रा ने दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है जिसके बाद से वो फरार चल रहे हैं। मामला दर्ज होने के बाद न्यायिक मैजिस्ट्रेट ने उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए थे।
लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद घोसी सीट से गठबंधन से बीएसपी के फरार उम्मीदवार अतुल राय अपने प्रतिद्वंद्वी भाजपा के हरिनारायण से करीब १.२२ लाख वोटों से जीते हैं। बता दें कि अतुल राय ने अपने खिलाफ दर्ज मामले में २३ मई तक राहत देने की मांग की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया था। तब जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा था कि यह रद्द करने वाला मामला नहीं है। चुनाव लड़िए और यह मुकदमा भी।
बेच ने अतुल राय के वकील से यह भी कहा था – ”माफ करिएगा। आप रद्द करने की प्रक्रिया से बखूबी अवगत हैं।” इसके बाद इस पर सोमवार को सुनवाई होनी थी जहां कोर्ट ने दोबारा अतुल राय की याचिका खारिज कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से बचने की उनकी याचिका ख़ारिज कर दी है।
गौरतलब है कि सांसद अतुल राय पर यूपी कॉलेज की एक पूर्व छात्रा ने दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है जिसके बाद से वो फरार चल रहे हैं। मामला दर्ज होने के बाद न्यायिक मैजिस्ट्रेट ने उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए थे।
लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद घोसी सीट से गठबंधन से बीएसपी के फरार उम्मीदवार अतुल राय अपने प्रतिद्वंद्वी भाजपा के हरिनारायण से करीब १.२२ लाख वोटों से जीते हैं। बता दें कि अतुल राय ने अपने खिलाफ दर्ज मामले में २३ मई तक राहत देने की मांग की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया था। तब जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा था कि यह रद्द करने वाला मामला नहीं है। चुनाव लड़िए और यह मुकदमा भी।
बेच ने अतुल राय के वकील से यह भी कहा था – ”माफ करिएगा। आप रद्द करने की प्रक्रिया से बखूबी अवगत हैं।” इसके बाद इस पर सोमवार को सुनवाई होनी थी जहां कोर्ट ने दोबारा अतुल राय की याचिका खारिज कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से बचने की उनकी याचिका ख़ारिज कर दी है।