श्रीनगर में एक होटल के बाहर लड़की के साथ हिरासत में लिए गए मेजर लितुल गोगोई के खिलाफ अब अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।
कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी ने गोगोई को ड्यूटी के वक्त ऑपरेशनल एरिया से दूर होने का दोषी पाया है।
इसके अलावा मेजर गोगोई को निर्देशों के खिलाफ जाकर स्थानीय नागरिक से मेल-मिलाप बढ़ाने का भी दोषी पाया गया है।
बता दें कि इसी साल 23 मई को भारतीय सेना के मेजर लितुल गोगोई श्रीनगर के होटल ग्रैंड ममता में बडगाम की लड़की के साथ हिरासत में लिए गए थे।
मामला सामने आने के बाद सेना ने इस मामले में कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी का आदेश दिया था।
याद रहे कि जब मेजर गोगोई इस 18 साल की स्थानीय युवती को श्रीनगर के ममता होटल में ले जाना चाहते थे। जिसको लेकर उनकी होटल कर्मचारियों के साथ कहासुनी हुई थी।
इसके बाद उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया और पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। इस मामले में सेना प्रमुख बिपिन रावत ने कहा था कि अगर मेजर गोगोई ने गलती की है तो उन्हें ऐसी कड़ी सजा दी जाएगी जो मिसाल होगी।
ये वही मेजर गोगोई हैं जो दो साल पहले उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब उन्होंन उपद्रवियों से बचाव के लिए एक युवक को जीप पर बांधकर ढाल बना लिया था।
रिपोर्ट्स के मुताबिक़ उपद्रवी चुनावी ड्यूटी पर जा रहे अफसरों को निशाना बना रहे थे। मेजर गोगोई को इस मामले में क्लीनचिट मिल गई थी।
बता दें कि 53 राष्ट्रीय रायफल्स में तैनात मेजर गोगोई को आतंकवाद रोधी अभियानों में अच्छे प्रदर्शन के लिए पिछले साल सेना प्रमुख के प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया था।