इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह परिसर विवाद में हिंदू पक्ष को बड़ी राहत देते हुए मथुरा की शाही ईदगाह परिसर में सर्वे की मंजूरी दे दी है। गुरुवार को हाईकोर्ट ने 18 याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद यह फैसला सुनाया है।
हाईकोर्ट ने सर्वे को लेकर एक कमिश्नर नियुक्त करने का भी आदेश दिया है जो कि मंदिर परिसर का सर्वे कराएगा। किंतु कमिश्नर की टीम में कितने सदस्य होंगे इसको लेकर कुछ नहीं कहा गया है।
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमारे आवेदन को स्वीकार कर लिया है, जहां हमने अधिवक्ता आयुक्त द्वारा (शाही ईदगाह मस्जिद) के सर्वेक्षण की मांग की थी। तौर-तरीके 18 दिसंबर को तय किए जाएंगे। शाही ईदगाह मस्जिद के तर्कों को खारिज कर दिया है मेरी मांग थी कि शाही ईदगाह मस्जिद में हिंदू मंदिर के बहुत सारे चिन्ह और प्रतीक हैं, और वास्तविक स्थिति जानने के लिए एक अधिवक्ता आयुक्त की आवश्यकता है यह अदालत का एक ऐतिहासिक फैसला है।
बता दें, ज्ञानवापी के बाद मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे कराने के लिए हिंदू पक्ष ने काफी समय पहले याचिका दायर की थी और सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष ने जिला कोट से लेकर हाईकोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया था।