महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता मामले में सुनवाई को टाल दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में बेंच गठित की जाएगी और इस प्रक्रिया में समय लगेगा।
साथ ही उद्धव ठाकरे गुट को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को आदेश दिया है कि जब तक मामले में सुनवाई पूरी नहीं होती तब तक स्पीकर कोई निर्णय नहीं लेंगे।
गौरतलब है कि उद्धव ठाकरे गुट की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि कल अयोग्यता मामला विधानसभा में सुना जाएगा और जब तक सुप्रीम कोर्ट कोर्ट सुनवाई नहीं करता तब तक के लिए स्पीकर को निर्णय लेने से रोक दिया जाए। और इस पर सीजेआई ने विधायकों की अयोग्यता के किसी भी फैसले पर रोक लगा दी है।
आपको बता दें, शिवसेना के 16 बागी नेताओं के खिलाफ विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने उनकी योग्यता पर सवाल खड़े किए थे और नोटिस जारी किए थे। और इस नोटिस के खिलाफ शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उसी मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों पक्षों के विधायकों की योग्यता-अयोग्यता मामले में किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।