लॉक डाउन अब ३१ मई तक बढ़ा दिया गया है। इसके लिए गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन्स भी जारी कर दी हैं। लॉक डाउन का चौथा चरण सोमवार से शुरू हो जाएगा। लॉकडाउन-४ में भी मेट्रो, स्कूल, कॉलेज और हवाई सेवा बंद रहेगी। दो राज्य आपसी सहमति से बसें और निजी वाहनों को चला सकते हैं।
गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन ४ के लिए जो गाइडलाइन जारी की हैं उनके मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा, सार्वजनिक स्थलों पर थूकना मना होगा और जो इसका उल्लंघन करेगा उसपर जुर्माना लगेगा। सार्वजनिक स्थलों और परिवहन में आपसी दूरी लागू रहेगी। शादियों में ५० लोग और किसी की मृत्यु पर २० से ज्यादा लोग इक्कठा नहीं हो सकेंगे।
मुताबिक दुकानों में दो गज की दूरी का पालन करना होगा और पांच आदमी से ज्यादा लाइन में नहीं इक्कट्ठा होंगे। सरकारी सेवकों के कामों में बाधा डालने पर सख्त कार्यवाही होगी और इसमें एक साल तक सजा का प्रावधान रहेगा। फाल्स क्लेम करने पर कार्रवाई होगी और साथ ही फाल्स वार्निंग देने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक साल तक सजा का प्रावधान होगा।
उन सरकारी कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होगी जो एनडीएमए एक्ट का उल्लंघन करते पाए जाएंगे। जो सरकारी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी या ड्यूटी को पूरा करने में आनाकानी या मना करेंगे उनको एक साल तक सजा का प्रावधान होगा।
लॉकडाउन-४ में भी मेट्रो, स्कूल, कॉलेज और हवाई सेवा बंद रहेगी। हालांकि दो राज्य आपसी सहमति से बसें और निजी वाहनों को चला सकते हैं। स्पोर्ट कॉम्पलेक्स और स्टेडियम खुल सकते हैं, लेकिन दर्शकों को वहां जानी की अनुमति नहीं होगी।
इस लॉकडाउन के दौरान शाम ७ बजे से सुबह के ७ बजे के बीच सिर्फ जरूरी सर्विस को छोड़कर बाकी किसी भी तरह की व्यक्तिगत मूवमेंट प्रतिबंधित रहेगी। अपने इलाके में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के लिए धारा १४४ लगाए जाने का पूरा अधिकार स्थानीय प्रशासन को दिया गया है। वरिष्ठ नागरिक, १० साल से कम के बच्चों का सामान्यतः बाहर निकलना बंद ही रहेगा।