देश में लॉक डाउन दो हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। अब यह १७ मई तक जारी रहेगा। गृह मंत्रालय ने इसके दृष्टिगत गाइड लाइन जारी की हैं। इसमें छूट ग्रीन जोन, यलो जोन और रेड जोन के आधार पर मिलेगी।
गृह मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज में बताया कि सेना कोविड -१९ के योद्धाओं का सम्मान करेगी। लॉक डाउन बढ़ने के लिए पूरे दिशा निर्देश गृह मंत्रालय से जल्दी ही आएंगे। इस तरह लॉक डाउन २ हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है।
देश भर के कुछ जोन में कुछ छूट देने का फैसला किया गया है। सरकार ने नई गाइड लाइन जारी कर दी है। इसके मुताबिक देश में लॉकडाउन दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। ग्रीन और ऑरेंज जोन में थोड़ी राहत दी जाएगी लेकिन रेड जोन में फिलहाल किसी तरह की राहत नहीं दी जाएगी। आगे चलकर सरकार की योजना है कि चरणबद्ध तरीके से इस लॉकडाउन में जनता को धीरे-धीरे राहत दी जाएगी।
इसके मुताबिक रेड जोन में कई तरह के प्रतिबंध होंगे। यहां साइकल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवा नहीं उपलब्ध होगी। यहां एक जिले से दूसरे जिले के बीच बस सेवा भी बंद रहेगी। स्पा, सलून और नाई की दिखाने नहीं खुलेंगी।
गाइड लाइन में कहा गया है कि पूरे देश में रेल, एयर, मेट्रो सेवा और एक राज्य से दूसरे में आवागमन बंद रहेगा। स्कूल, कॉलेज और एजुकेशनल संस्थान भी नहीं चलेंगे।
कहा गया है कि ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब सेवा को अनुमति दी जाएगी लेकिन ड्राइवर के साथ एक यात्री ही सफर कर सकेगा। लेकिन किसी भी जोन में जिम, स्कूल, कॉलेज और सिनेमा हॉल नहीं खुलेंगे।
इसके मुताबिक छूट के मद्देनजर ग्रीन और ऑरेंज जोन में ई-कॉमर्स को मंजूरी दी गई है। इन जोन में गैर-जरूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी पर छूट दी गई है। इसके साथ ही ग्रीन जोन में ५० फीसदी सवारी लेकर बसें चलाने की अनुमति दी गई है। ग्रीन जोन में बस डिपो में ५० फीसदी कर्मचारी ही काम करेंगे।