उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में आंदोलन कर रहे किसानों को गाड़ी से कुचलने के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत को गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। आशीष मिश्रा केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिश्रा को पिछले हफ्ते जमानत मिली थी और दो दिन पहले ही उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया था।
याचिकाकर्ता वकील शिव कुमार त्रिपाठी और सीएस पांडा ने इसे लेकर सर्वोच्च अदालत में अर्जी दायर की है। इसमें शीर्ष अदालत से आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जमानत देने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है। जमानत से पहले आशीष मिश्रा करीब 4 महीने से जेल में था।
सर्वोच्च अदालत में दायर अर्जी में कहा गया है कि ‘बेखौफ घूम रहे आरोपियों से सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों, किसानों और पीड़ित परिवारों को खतरा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश अनुमान के आधार पर है।’
अर्जी में यह भी मांग की गयी है कि एसआईटी को सुप्रीम कोर्ट में तुरंत स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा जाए और उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकारों को पीड़ितों को शीघ्र मुआवजा देने के निर्देश दिए जाएं।’