राफेल लड़ाकू विमान डील मामले में पीएम मोदी पर टिप्पणी के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार को अपना स्पष्टीकरण दाखिल किया। इसमें राहुल ने ”चौकीदार चोर है” वाले अपने बयान पर न्यायालय से खेद जताया है और माना है कि सर्वोच्च अदालत ने नहीं कहा था कि चौकीदार चोर है। राहुल ने कोर्ट में अंडरटेकिंग भी दी है कि कोर्ट के हवाले से तभी कहेंगे जब रेकार्ड में हो। बिना रेकार्ड वाली बात नहीं कहेंगे।
सर्वोच्च अदालत में राहुल गांधी ने हलफनामा दाखिल कर अदालत के शब्दों को सही तरीके से पेश न करने पर खेद प्रकट किया है। साथ ही सफाई देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि चुनाव प्रचार के दौरान उतेजना में उनके मुंंह से यह बयान निकल गया। गांधी ने माना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा था कि ”चौकीदार चोर है”। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई करेगा।
गौरतलब है कि भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए १५ अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम ये साफ करना चाहते हैं कि उत्तरदाता ने जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा है वो गलत है। कोर्ट ने ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की थी और कोर्ट के सामने ऐसी टिप्पणी का कोई अवसर भी नहीं था क्योंकि उस वक्त सिर्फ दस्तावेज की स्वीकार्यता पर फैसला लेना था। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को २२ अप्रैल तक जवाब देने को कहा था और २३ अप्रैल को सुनवाई की बात कही थी।