कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर गुजरात के सूरत की सत्र अदालत मोदी सरनेम मामले में उनकी याचिका पर आज फैसला सुनाएगी। राहुल ने खुद को निचली अदालत के दोषी ठहराये जाने के फैसले पर रोक के लिए यह याचिका दायर की है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक यदि अदालत राहुल की सजा पर रोक लगाती है, तो कांग्रेस नेता की लोकसभा सदस्यता बहाल होने का रास्ता खुल जाएगा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आरपी मोगेरा की अदालत ने पिछले गुरुवार को राहुल गांधी के आवेदन पर फैसला 20 अप्रैल तक सुरक्षित रखा था।
निचली अदालत ने राहुल गांधी को एक मानहानि के मामले में दोषी करार दिया था और दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी। इसके एक दिन बाद ही उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दे दिया गया था। राहुल ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ 3 अप्रैल को सत्र अदालत में अपील दायर की थी।
उनके वकीलों ने दो आवेदन भी दाखिल किए हैं जिनमें एक सजा पर रोक के लिए और दूसरा अपील के निस्तारण तक दोषी ठहराये जाने पर स्थगन के लिए था। अदालत ने राहुल को जमानत देते हुए शिकायती पूर्णेश मोदी और राज्य सरकार को नोटिस जारी किए थे। सीनियर एडवोकेट आरएस चीमा ने राहुल गांधी का पक्ष कोर्ट के सामने रखा था।