देश में जो किसी कारण से अभी तक वित्त वर्ष 2019-20 की इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल नहीं कर पाए हैं तो उनके लिए एक अच्छी खबर है। सरकार ने व्यक्तिगत करदाताओं (इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स) के लिए आईटीआर फाइल करने की समयसीमा 31 दिसंबर से बढ़ाकर 10 जनवरी, 2021 कर दी है।
बता दें व्यक्तिगत करदाताओं की श्रेणी में वे जन आते हैं जिनके खातों को ऑडिट करने की जरूरत नहीं होती। ऐसे लोग आमतौर पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आईटीआर-1 या आईटीआर-4 का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अब 10 जनवरी तक का समय मिल गया है।
कोविड-19 और लॉक डाउन के कारण पहले भी दो बार सरकार ने यह तारीख बढ़ाई थी। पहली बार आयकर विभाग ने इसे 31 जुलाई से आखिरी तारीख को 30 नवंबर तक के लिए बढ़ाया था, फिर इसे 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ाया गया और अब इसे फिर से 10 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
उधर ऐसे करदाताओं जिनके अकाउंट्स ऑडिट करने की जरूरत होती है, उनके लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 15 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी गई है। आयकर विभाग ने साथ ही टैक्स ऑडिट रिपोर्ट देने की आखिरी तारीख को भी 15 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। बता दें कि अभी इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर थी। ‘विवाद से विश्वास’ योजना के तहत अपना डिक्लेरेशन देने की आखिरी तारीख को भी 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है।