दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने धनशोधन के एक मामले में रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत की याचिका को मंजूर कर सशर्त अग्रिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने इस पर फैसला पहली अप्रैल के लिए सुरक्षित रख लिया था। वाड्रा को ५ लाख रुपये के निजी मुचलके और वाड्रा को देश छोड़कर न जाने की शर्त पर जमानत दी गयी है।
वाड्रा के करीबी मनोज अरोड़ा को भी कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। कोर्ट ने वाड्रा से कहा कि आपको जांच में सहयोग करना है, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करनी है और गवाहों को प्रभावित नहीं करना है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रॉबर्ट वाड्रा को अग्रिम जमानत का विरोध किया था हालांकि कोर्ट ने सोमवार को उन्हें अग्रिम जमानत दे दी।
इस तरह धनशोधन के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ का सामना कर रहे रॉबर्ट वाड्रा को सीबीआई की विशेष अदालत से राहत मिल गई है। वाड्रा और उनके करीबी सहयोगी मनोज अरोड़ा की कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। दोनों ही अभी अंतरिम जमानत पर हैं।
धन शोधन और विदेशों में शेल कंपनियों के जरिए संपत्ति खरीदने का आरोप वाड्रा पर है। अग्रिम जमानत मिलने के साथ ही उनके विदेश जाने पर पावंदी रहेगी। वाड्रा से अब तक प्रवर्तन निदेशालय कई बार लंबी पूछताछ कर चुका है। प्रियंका गांधी के कांग्रेस का महासचिव बनने के बाद वाड्रा पर ईडी कुछ ज्यादा टेढ़ी दिख रही है लिहाजा कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मोदी सरकार राजनीतिक प्रतिशोध के कारण ऐसा कर रही है और एजेंसियों का दुरूपयोग कर रही है।