मोदी सरनेम मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अपनी लोकसभा सदस्यता गंवानी पड़ी है। इस मामले में गुरुवार को सूरत कोर्ट की ओर से उन्हें दो साल की सजा सुनाई जा चुकी है। हालांकि कोर्ट से उन्हें तत्काल ही जमानत भी मिल गयी थी।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए 30 दिन की मोहलत देते हुए उनकी सजा को निलंबित किया गया था। आर्टिकल 102 (1) (e) के तहत यह फैसला किया गया था।
राहुल गांधी को दो साल की सजा मामले पर प्रतिक्रिया करते हुए पूर्व कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने गुरुवार को कहा कि, “राहुल दो साल की जेल की सजा के साथ एक सांसद के रूप में स्वत: अयोग्य हो जाते है हालांकि यह सजा अपने आप में विचित्र है।“