भारत में बैंकों के करीब ९ हजार करोड़ लेकर फरार शराब कारोबारी विजय माल्या को भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस लेकर मुंबई की पीएमएलए कोर्ट में अर्जी डाली थे जिसके आधार पर उसे भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया गया है।
कोर्ट के माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के बाद अब ईडी को माल्या की संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार मिल जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय की माल्या को अपराधी घोषित करने वाली अर्जी पीएमएलए कोर्ट ने मंजूर कर ली है। विशेष अदालत से शनिवार दोपहर इसका फैसला आ गया है। विजय माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में याचिका लगाई थी।
गौरतलब है कि २६ दिसंबर, २०१८ को कोर्ट ने फैसला ५ जनवरी तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। माल्या ने पहले प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्र एक्ट (पीएमएलए) अदालत को बताया था कि वह भगोड़ा आर्थिक अपराधी नहीं है, उसने यह भी कहा था कि वह मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल नहीं है।
माल्या को ”भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम-२०१८” के तहत भगोड़ा घोषित करने संबंधी याचिका पर विशेष अदालत में मामला चल रहा था।