मुंबई में जिला स्तरीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (डीसीजेडएमए) ने जुहू इलाके में मानदंडों के कथित उल्लंघन पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (बंगले) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह पहला मौका नहीं है जब उन्हें यह नोटिस जारी हुआ है। शहर का नागरिक निकाय भी राणे के बंगले ‘आधिश’ को कथित अनाधिकृत निर्माण पर नोटिस जारी कर चुका है।
जिला प्रबंधन समिति ने 24 मई को जारी नए नोटिस में मैसर्स आर्टलाइन प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को 10 जून को सुबह 11 बजे कलेक्टर के सामने व्यक्तिगत सुनवाई में पहुँचने के लिए कहा है। इसमें यह बताने के लिए कहा गया है कि क्यों इस निर्माण को फ्लोर स्पेस इंडेक्स से परे और एक अनाधिकृत निर्माण के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और इसलिए ये 11 जुलाई, 2007 के सीआरजेड एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) का उल्लंघन है।
नोटिस में कहा गया है कि ‘यदि आप अनुपस्थित रहते हैं या स्पष्टीकरण दाखिल करने में विफल रहते हैं, तो समिति मान लेगी कि आपको इस मामले में कुछ नहीं कहना है और नियमों के आधार पर उसे उचित निर्णय या कार्रवाई के लिए आगे बढ़ना है।’ नोटिस में समिति के सामने यह बताने को कहा गया है कि क्या सीआरजेड क्षेत्र में एफएसआई के बढ़ते इस्तेमाल के लिए जरूरी मंजूरी ली गई है?
अधिकारियों के अनुसार जिला स्तरीय तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण (डीसीजेडएमए) ने यह नोटिस एमसीजेडएमए से मिली एक रिपोर्ट के आधार पर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि बंगले को एफएसआई-1 के लिए सीआरजेड अनुमति मिली है, जबकि यह अनुमति से अधिक है और 2.125 एफएसआई तक बनाया गया है।