मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को आये फैसले के कुछ घंटे के भीतर ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एनसीपी ने मुख्यमंत्री से उनका इस्तीफा स्वीकार करने को कहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आज ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच करने का आदेश दिया है।
बता दें अदालत ने सीबीआई से इस जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट 15 दिन के भीतर देने को कहा है जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दायर करने का फैसला होगा। जाहिर है अब देशमुख की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विपक्षी भाजपा ने अदालत के आदेश के बाद देशमुख के इस्तीफे की मांग की है।
अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपना इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच करने का आदेश दिया है। एनसीपी ने मुख्यमंत्री से उनका इस्तीफा स्वीकार करने को कहा है। देशमुख ने कहा कि नैतिकता के आधार पर उनका पद पर नहीं रखता।
इस से पहले अदालत का यह फैसला परमबीर सिंह की बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर उस याचिका पर आया है जिसमें उन्होंने गृहमंत्री देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है। पुलिस अधिकारी ने आरोप लगाया था कि देशमुख ने एक पुलिस अधिकारी सचिन वझे को 100 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य दिया था। अदालत ने कहा कि देशमुख पर आरोप गंभीर प्रकृति के हैं लिहाजा इनकी जांच जरूरी है।
हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पुलिस जांच की जरूरत है। उच्च न्यायालय ने कहा कि अनिल देशमुख पर जो आरोप लगे हैं उनकी जांच के लिए पुलिस पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। इसकी प्राथमिक और निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई की जरूरत है। सीबीआई निदेशक 15 दिन में प्रारंभिक जांच करके जो रिपोर्ट देगी उसके आधार पर फैसला किया कि देशमुख के खिलाफ एफआईआर दायर होगी या नहीं।