चेन्नई :मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के हिंदू धार्मिक स्थानों के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला किया है, जिसमें उन्होंने मंदिरों में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक का निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने मंदिरों में बोर्ड लगाने का भी निर्देश दिया है और गैर-हिंदुओं को ‘कोडिमारम’ से आगे जाने की अनुमति नहीं दी है।
फैसले में धर्म के प्रति आदर्श अधिकारों को बनाए रखने पर जोर दिया गया है, जिससे हिंदू समुदाय को अपने मौलिक अधिकारों का पालन करने का अधिकार मिला है। इसके साथ ही, कोर्ट ने गैर-हिंदूओं से विशेष वचन पत्र जारी करने की शर्त रखी है, जिसमें उन्हें हिंदू धर्म के रीति-रिवाजों का पालन करने की आवश्यकता होगी।