पश्चिम बंगाल में भाजपा के रथ यात्रा अभियान को शुक्रवार झटका लगा। गुरूवार को ही यह रथ यात्रा निकालने की अनुमति देने के उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के फैसले पर कलकत्ता उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने शुक्रवार को रोक लगा दी है।
पश्चिम बंगाल सरकार ने सूबे में भाजपा के रथ यात्रा कार्यक्रम की इजाजत देने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश को शुक्रवार को खंड पीठ में चुनौती दी थी जिसपर आदेश जारी कर डबल बेंच ने मामला फिर से सिंगल बेंच को भेज दिया है।
ममता सरकार ने फैसले के खिलाफ अपील के लिये मुख्य न्यायाधीश देबाशीष कारगुप्ता और न्यायमूर्ति शम्पा सरकार की खंडपीठ में आज ही अर्जी डाली थी। साथ ही गुहार लगाई थी कि इस मामले में तत्काल सुनवाई हो।
गौरतलब है कि राज्य सरकार के तीन वरिष्ठतम अफसरों के पैनल ने यात्रा को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। इसी को आधार बनाकर ममता सरकार ने कोर्ट में रथ यात्रा का विरोध किया था और इसमें कानून व्यवस्था का मामला भी जोड़ा था। हालाँकि न्यायमूर्ति तापब्रत चक्रवर्ती की एकल पीठ ने गुरुवार को भाजपा के रथ यात्रा कार्यक्रम को मंजूरी दे दी थी।