बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा और एक सहयोगी व कंपनी के आईटी प्रमुख रयान थोर्प को मुंबई पुलिस ने 19 जुलाई को पोर्न फिल्म उत्पादन मामले में गिरफ्तार किया था।
पोर्नोग्राफी मामले में 20 जुलाई से पुलिस हिरासत से तत्काल रिहाई की मांग के लिए राज कुंद्रा ने मुंबर्इ उच्च न्यायालय में याचिका लगाई थी। जिसे उच्च न्यायालय ने शनिवार को खारिज कर दिया है।
उच्च न्यायालय ने कहा कि, मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश में कुछ भी गलत नहीं था। न्यायमूर्ति एएस गडकरी ने कहा उनकी रिमांड और बाद की न्यायिक हिरासत कानून के अनुरूप थी और इसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं है।
आपको बता दें, कुंद्रा द्वारा दायर याचिका में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया है। जिसमें उन्होंने धारा 41 ए आपराधिक दंड संहिता (सीआरपीसी) के तहत नोटिस जारी करने के अनिवार्य प्रावधान का पालन नहीं किया गया है।