राजस्थान में सचिन पॉयलट गुट की तरफ से स्पीकर सीपी जोशी नोटिस के खिलाफ दायर संशोधित याचिका पर अब राजस्थान हाई कोर्ट में 21 जुलाई को सुनवाई होगी। उस समय तक स्पीकर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली डबल बेंच ने आज की सुनवाई के बाद कहा कि सुनवाई मंगलवार को जारी रहेगी। इससे दोनों पक्षों को और वक्त मिल गया है।
इस मामले पर शुक्रवार को हाई कोर्ट की डबल बेंच में हुई सुनवाई के दौरान सचिन पायलट के वकीलों हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी ने आपत्तियां दर्ज कीं। याद रहे पायलट और कांग्रेस के 18 अन्य विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष की ओर से नोटिस जारी किया गया है, जिसे पायलट खेमे ने राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। अब मंगलवार (21 जुलाई) सुबह 10 बजे तक सुनवाई टल गई है।
राजस्थान के इस सियासी घमासान के बीच सचिन पायलट गुट की ओर से दायर संशोधित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें सोमवार सुबह 10 बजे तक के लिए सुनवाई टल गई है। हाईकोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई के दौरान पायलट खेमे की ओर से हरीश साल्वे ने अपनी दलीलें रखी।
साल्वे ने कहा कि पायलट गुट ने दल-बदल कानून का उल्लंघन नहीं किया है, ऐसे में स्पीकर को नोटिस देने का अधिकार नहीं है। साल्वे के बाद मुकुल रोहतगी ने अपनी दलीलें रखी। पायलट गुट के बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की ओर से पक्ष रखा। उन्होंने अपनी दलील में कहा कि सचिन पायलट गुट की याचिका प्री-मैच्योर है, इसलिए इसको खारिज किया जाना चाहिए।