पैनल कानूनी प्रावधानों के अनुसार चुनाव कराने के लिए तैयार है- सीईसी आयुक्त राजीव कुमार

देश में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के केंद्र सरकार के विचार पर राजनीति गरमाई हुई हैं। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि, “पैनल कानूनी प्रावधानों के अनुसार चुनाव कराने के लिए तैयार है।”

राजीव कुमार ने कहा कि,  “हमारा कर्तव्य संवैधानिक प्रावधानों और आरपी अधिनियम के अनुसार समय से पहले चुनाव कराना है। आर्टिकल 83 (2) कहता है कि संसद का कार्यकाल 5 साल का होगा। इसके अनुरूप आरपी अधिनियम की धारा 14 कहती है कि 6 महीने पहले हम चुनाव की घोषणा कर सकते हैं। ऐसी ही स्थिति राज्य विधानसभाओं के लिए भी है।”

मध्य प्रदेश में बुधवार को संवाददाताओं को जानकारी देते हुए सीईसी ने कहा कि, “हमारा काम समय से पहले चुनाव कराना है। वह समय संविधान और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में निर्धारित किया गया है।”

बता दें, कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हित का हवाला देते हुए लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए जांच करने और सिफारिशें करने के लिए एक आठ सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति बनाई है।