पेट्रोल व डीजल के दामों में रोजाना हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने से मंगलवार को इनकार कर दिया है।
जस्टिस रोहिंग्टन नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील गौरव अग्रवाल से कहा, क्या आप सचमुच याचिका पर बहस करना चाहते हैं? अगर आप बहस करना चाहते हैं तो संभव है कि आप पर जुर्माना भी लगा दे। अदालत के रुख भांपकर केरल के वकील ने याचिका वापस लेने का फैसला किया।
बता दें कि कच्चे तेल का कीमत में 40 फ़ीसदी योगदान है। 60 फीसदी कीमत केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा लिए जाने वाले टैक्स, परिवहन शुल्क, तेल कंपनियों का मुनाफा समेत कई अन्य चीजों पर तय होता है।