मुंबई में स्पेशल कोर्ट ने पंजाब नेशनल बैंक के 14 हज़ार करोड़ के घोटाले में भगोड़ा घोषित हीरा व्यापारी नीरव मोदी की संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए हैं। नीरव के खिलाफ यह कार्रवाई दो साल पहले लागू हुए नए भगोड़ा आर्थिक अपराध कानून के तहत की गई। इस कानून के तहत यह देशभर की पहली कार्रवाई है।
पीएनबी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता नितेश जैन ने बताया कि विशेष जज वीस बारदे ने ईडी को नीरव की उन संपत्तियों को जब्त करने के निर्देश दिए जिन्हें पीएनबी के पास गिरवी नहीं रखा गया हो। ईडी को एक महीने के भीतर इन संपत्तियों को जब्त करना होगा। इन संपत्तियों को कानून की धाराओं के तहत केंद्र सरकार के कब्जे में देना होगा।
नीरव मोदी 14 हजार करोड़ रुपये के इस घोटाले में फरार है और ब्रिटेन की जेल में बंद है। नीरव ने अपने प्रत्यर्पण को वहां के कोर्ट में चुनौती दी हुई है।
नीरव की पेंटिंग नहीं होंगी जब्त
इस बीच,कोर्ट ने ईडी को नीरव मोदी की पेेंटिंग जब्त नहीं करने का निर्देश दिया है। इन पेंटिंग्स को आयकर विभाग पहले ही जब्त कर चुका है और बॉम्बे हाईकोर्ट ने इनकी नीलामी का आदेश दिया है।