अलवर की अदालत ने बुधवार को पहलु खान हत्या मामले में सभी सात बालिग़ आरोपियों बारी कर दिया। गौरतलब है कि पहले खान की भीड़ पीट-पीट कर ह्त्या कर दी थी।
गो तस्करी के शक में भीड़ के पीट-पीटकर मार डाले गए हरियाणा के नूंह के रहने वाले पहलु खान मामले में अलवर की जिला अदालत ने यह फ़ैसला सुनाया है। पहले खान के परिजनों ने इस फैसले पर निराशा जताते हुए इसकी कानूनी समीक्षा कर अगला कदम उठाने की बात कही है। अदालत ने सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया है।
पहली अप्रैल, २०१७ को पहलू ख़ान (५५) जयपुर से पशु ख़रीदकर ला रहे थे। बहरोड़ में कथित गो रक्षकों ने उन्हें गो तस्करी के शक में बुरी तरह पीटा था। पिटाई के दो दिन बाद अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया था।
घटना के बाद पहलू ख़ान के बड़े बेटे इरशाद (२५) ने बताया था कि उनका डेयरी का कारोबार है और वह जयपुर से गाय और भैंस खरीदकर ले जा रहे थे। लेकिन कथित गो रक्षकों ने उनकी एक न सुनी और गो तस्कर समझकर उन पर हमला कर दिया और उन्हें बुरी तरह पीट डाला। एक निजी टीवी चैनल के स्टिंग आपरेशन में भी पहलु खान के निर्दोष होने और उनकी हत्या किये जाने की बात सामने आई थी। पहलु के दोनों बेटों ने पिता की हत्या किये जाने की गबाही दी थी।