पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला कोर्ट में 34 साल पुराने रोड रेज मामले में सरेंडर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक वर्ष की सश्रम कैद की सजा सुनाई है।
सिद्धू के पटियाला कोर्ट में सरेंडर करने के बाद कानूनी प्रक्रिया के अनुसार उनका मेडिकल कराया जाएगा। और आगे की कार्रवाई की जाएगी।
आपको बता दे, नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1988 के रोड रोज मामले में एक साल की सजा सुनाई है जिसके लिए उन्हें आज सरेंडर करना था। और सिद्धू ने सेहत खराब के चलते कोर्ट में सरेंडर से राहत की अर्जी लगाई थी।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सिद्धू के लिए पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी को जस्टिस एएम खानविलकर ने भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना से संपर्क करने के लिए भी कहा था।
हालांकि, कोर्ट में पंजाब का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने सिद्धू के अनुरोध का विरोध किया और कहा था कि, “34 साल का मतलब यह नहीं है कि अपराध मर जाता है। अब कोर्ट ने फैसला सुनाया है तो वे फिर से तीन से चार सप्ताह का समय चाहते है।“
सिद्धू ने कल कोर्ट के आदेश के बाद ट्वीट कर कहा था कि, “कानून की महिमा को प्रस्तुत करेंगे।“ जिसके बाद से ही यह कयास लगाए जा रहे थे कि सिद्धू पटियाला कोर्ट में किसी भी वक्त सरेंडर कर सकते है।