नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी की आयकर विभाग के वित्तीय वर्ष 2011- 2012 के टैक्स के दोबारा मूल्यांकन करने के नोटिस के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी है।
न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति एके चावला की पीठ ने कहा कि याचिकाएं खारिज की जाती हैं। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता आयकर विभाग के सामने कार्रवाई के वक्त अपनी शिकायत रख सकते हैं।
याद रहे मार्च में जारी हुए नोटिस को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ऑस्कर फर्नांडीस ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
आयकर विभाग के अनुसार राहुल गांधी ने यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक होने का खुलासा नहीं किया था.
रिपोर्ट्स के मुताबिक़ सुनवाई के दौरान सोनिया गांधी की ओर से वरिष्ठ वकील पी चिदंबरम ने कहा था कि यंग इंडियन कंपनी एक चैरिटेबल संगठन है। उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि यंग इंडियन कंपनी ने शेयर धारकों को अभी तक एक रुपया भी नहीं दिया है।
उन्होंने कहा था कि आयकर विभाग ने आयकर की गणना गलत तरीके से की है. सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ऑस्कर फर्नांडीस के साथ भेदभाव किया जा रहा है। सुनवाई के दौरान आयकर विभाग की ओर से एएसजी तुषार मेहता ने कहा था कि वे कोर्ट के सामने मूल दस्तावेज पेश करने के लिए तैयार हैं ।
आठ अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को इस मामले में कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया था। जब राहुल गांधी ने कहा था कि जब कोई आय ही नहीं हुई तो फिर उस पर कर कैसा? इसलिए आयकर विभाग कोई कार्रवाई नहीं करे। तब कोर्ट ने कहा था कि हम न तो आयकर विभाग को नोटिस जारी कर सकते हैं और न ही आपको सुरक्षा दे सकते हैं।