ट्राफिक क़ानून में संशोधन हो गया है और अब यदि नाबालिग बच्चा (बेटा-बेटी) यदि वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है या फिर वो एक्सीडेंट कर देता है और उसमें किसी की जान चली जाती है, तो अब सजा (या जेल) उसके माता-पिता को होगी। सरकार के मुताबिक संशोधन का मकसद ट्रैफिक नियमों का बेहतर पालन और हादसों में कमी लाना है।
संशोधन के मुताबिक बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर अब जुर्माना ५००० रूपये कर दिया गया है। इसी तरह मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने पर भी ५००० रूपये जुर्माना भरना होगा। और यदि शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े गए तो जेब पर सीधा १० हजार रूपये का फटका लगेगा।
ट्रैफिक नियमों का पालन मजबूती से किया जाए, इसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट १९८८ में बदलाव कर मोटर व्हीकल (संशोधन) बिल २०१९ को लोकसभा में पास किया गया। याद रहे यह बिल अप्रैल २०१७ में भी लोकसभा में पास हुआ था हालांकि राज्यसभा में अटक गया था। नए क़ानून में तय मानक से कमतर इंजन बनाने पर गाड़ी बनाने वाली कंपनियों पर ५०० करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने या वाहन का पंजीकरण करवाने के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा।
अब सीमा से अधिक गति में गाड़ी चलाने पर ५००० रूपये जुर्माना भरना होगा। सामान्य (धारा-१७७) और (नई धारा-१७७ए) के तहत ट्रैफिक नियम तोड़ने पर पहले १०० रूपये जुर्माना था जो अब ५०० रुपए कर दिया गया है। बिना टिकट बस में यात्रा (धारा-१७८) के तहत पहले बस में बिना टिकट यात्रा पर जुर्माना २०० की जगह ५००, ट्रैफिक विभाग के संबंधित अधिकारियों के आदेश को नहीं मानने (धारा-१७९) पर ५०० की जगह २०००, बगैर लाइसेंस जुर्माना ५०० की जगह ५०००, बिना योग्यता गाड़ी चलाने पर ५०० की जगह १० हजार, ओवरसाइज वाहन चलाने पर ५००० (नया नियम), तय सीमा से अधिक गति में गाड़ी चलाने पर ४०० की जगह अब एलएमवी पर १००० और एमएमवी (मध्यम) यात्री गाड़ियों पर २००० रूपये जुर्माना, कहतरनाक ड्राइविंग पर १००० की जगह ५००० रूपये जुर्माना, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर २००० की जगह अब भारी भरकम १० हज़ार जुर्माना, तेज गति से वहां चलाना या रेस करने पर ५०० की जगह ५०००, ओवरलोडिंग पर २०००/प्रति टन की जगह २० हजार प्रति टन, यात्रीवाहन में ओवरलोडिंग पर प्रत्येक अतिरिक्त यात्री १००० रूपये, सीट बेल्ट नहीं लगाने पर १०० की जगह अब १००० रूपये जुर्माना भरना पडेगा।
इसी तरह दोपहिया वाहनों की ओवरलोडिंग पर १०० की जगह २००० (तीन महीने लाइसेंस रद्द भी हो जाएगा), आपातकालीन गाड़ी (एंबुलेंस आदि) को रास्ता नहीं देने पर १०,००० रूपये (नया नियम) जुर्माना, बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने पर १००० की जगह अब २०००, हिट एंड रन के मामले में सरकार अब २५ हजार की जगह २ या उससे अधिक मुआवजा निकट परिजन को, गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल से बात करते पकड़े जाने पर १००० की जगह ५००० रूपये जुर्माना और बिना हेलमेट दोपहिया चलाने पर अब १०० की जगह १००० जुर्माना (तीन महीने के लिए लाइसेंस भी जब्त) भरना होगा।