देश के 15वें राष्ट्रपति के लिए 18 जुलाई को चुनाव होगा। इसे लेकर चुनाव आयोग ने गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी है। जरूरत हुई तो 21 जुलाई को मतगणना होगी।
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा करते हुए बताया कि चुनाव में हिस्सा लेने वाले मतदाताओं की संख्या 4,809 होगी। इनमें 776 सांसद और 4,033 विधायक हैं।
सभी सांसद संसद में जबकि विधायक संबंधित राज्य की विधानसभाओं में वोट डालेंगे। हालांकि, पूर्व सूचना पर किसी भी अन्य लोकेशन पर वोट डाले जा सकते हैं।
आयोग के मुताबिक इसके लिए कम से कम 10 दिन पहले सूचना देनी होगी ताकि वोटिंग की व्यवस्था उस स्थान पर की जा सके। वोट डालने के लिए आयोग अपनी ओर से पैन उपलब्ध कराएगा। अन्य पैन का इस्तेमाल होने पर मत अवैध करार दिया जाएगा।
तीस जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी जबकि नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि 2 जुलाई होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्पष्ट किया कि पार्टियां अपने सदस्यों को कोई व्हिप जारी नहीं कर सकेंगी। उन्होंने कहा – ‘घूस या अन्य तरीके से वोट के लिए लुभाने की कोशिश अपराध की श्रेणी में आते हैं और ऐसी स्थिति में माननीय सुप्रीम कोर्ट की ओर से इलेक्शन को अवैध घोषित किया जा सकता है।’
नए राष्ट्रपति की शपथ 25 जुलाई तक होनी है। साल 2017 में 17 जुलाई को चुनाव हुए थे, जिसमें रामनाथ कोविंद को बतौर राष्ट्रपति चुना गया था।