दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के मुताबिक़ प्रसारण और केबल सेवा के लिए बनाए गए नए नियम और टैरिफ सिस्टम से टेलीविजन सर्विस पर कोई असर नहीं होगा।
अफवाह थी कि नियामक के नए आदेश के लागू होने से पेमेंट वाले चैनल बंद हो सकते हैं। लेकिन ट्राई ने स्थिति को साफ करते हुए कहा कि ग्राहकों के हितों और बेहतर तरीके से आदेश को लागू करने के लिए अभी सभी मौजूदा उपभोक्ताओं के लिए डिटेल प्लान तैयार किया जा रहा है। ताकि, वे आसानी से नई व्यवस्था अपना सकें।
ट्राई ने एक बयान में कहा है कि मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं कि 29 दिसंबर से नए आदेश के अमल में आने के बाद टेलीविजन से पेमेंट कर देखे जाने वाले वर्तमान चैनल गायब हो सकते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है।
“प्राधिकरण ने मामले को संज्ञान में लिया है. और यह सलाह देता है कि सभी प्रसारक / डीपीओ (वितरण मंच परिचालक) / स्थानीय केबल परिचालक सुनिश्चित करेंगे, जो भी चैनल उपभोक्ता आज देख रहा है, वह 29 दिसंबर के बाद बंद नहीं हों.’ट्राई ने कहा कि इसीलिए नई नियामकीय रूपरेखा के कारण टीवी सेवाएं बाधित नहीं होंगी।”
रिपोर्ट्स के मुताबिक़ ट्राई के केबल और डीटीएच ऑपरेटर्स के लिए लागू हो रहे नए नियम में कहा गया है कि वह उपभोक्ताओं पर टीवी चैनल थोप नहीं सकता है, बल्कि उपभोक्ता के पास टीवी चैनलों को चुनने की आजादी होगी, जिन्हें वे देखना चाहते हैं। उपभोक्ता अपनी अपने मनपसंद के ही चैनल के लिए भुगतान करेंगे।
इसके लिए सभी ब्रॉडकास्टर्स को अपने चैनल को बुके के रूप में उपलब्ध करना होगा, जिन्हें उपभोक्ता अपनी पसंद के अनुसार चुन सकता है।
ख़बरों के अनुसार टीवी स्क्रीन पर हर चैनल की अधिकतम मूल्य लिखी होगी. कोई भी केबल या डीटीएच ऑपरेटर ब्रॉडकास्टर की ओर से तय कीमत से अधिक नहीं ले सकता है।