दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर और फैक्ट-चेकर मोहम्मद ज़ुबैर को दिल्ली के धार्मिक भावनाएँ आहत करने से जुड़े मामले में ज़मानत दे दी है। उन्हें 50,000 रूपये के मुचलके पर जमानत मिली है।
इस मामले में न्यायालय ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को आलोचना के लिए तैयार रहना चाहिए। आलोचना अच्छे लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। सिर्फ़ किसी राजनीतिक दल की आलोचना भर से धारा 153ए और 295ए लगाना ठीक नहीं।
बता दें यह मामला साल 2018 में एक ट्वीट से धार्मिक भावनाएँ आहत करने से जुड़ा है। वैसे, जमानत के बावजूद ज़ुबैर को अभी जेल में रहना होगा, क्योंकि वह हाथरस केस में अभी 27 तारीख़ तक न्यायिक हिरासत में हैं।
दो दिन पहले ही जुबैर ने सर्वोच्च न्यायालय से यूपी पुलिस के उनके खिलाफ दर्ज छह मामलों को रद्द करने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा है कि मामलों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल को वापस लिया जाए।